Address: | Sonbarsa, Kushinagar, Uttar Pradesh, 274203 |
सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी अनिरुद्ध चौरसिया पुत्र स्वर्गीय चौकट प्रसाद (भारतीय स्टेट बैंक (01689)के खाता संख्या-[protected]) साकिन खझवा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के स्थाई निवासी हैं । तथा वर्तमान समय में वार्ड नंबर 25 एन.एच 28 कसया रोड हाटा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर की में निवास कर रहे हैं हम प्रार्थी के पिता स्वर्गीय चौकट प्रसाद की मृत्यु दिनांक 21/07/ 2019 को हो चुकी है । हम प्रार्थी के पिता चकबंदी कानूनगो पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके एटीएम व अन्य खातों का पासबुक मेरे छोटे भाई रमेश कुमार चौरसिया के पास था। हम प्रार्थी के पिता के मृत्यु के बाद मेरे छोटे भाई व उनके परिवार द्वारा एटीएम से दिनांक 23/07/2019 से लगातार भारतीय स्टेट बैंक शाखा हाटा कुशीनगर से जमा धनराशि ₹358832.75 मे से ₹356000 को बैंक स्वाइप व एटीएम मशीन द्वारा निकाल लिया गया है । उक्त धनराशि मेरे पिता के मृत्यु के बाद निकाली गई है। उक्त धनराशि को निकाल कर मेरे भाई वर्तमान समय में विदेश चले गए हैं । हम प्रार्थी ने उक्त खाता में जमा धनराशि के बावत रूपये न निकालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया परंतु शाखा प्रबंधक द्वारा यह कहा कहा गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र लाएंगे तभी खाता बंद होगा । इसी बीच समस्त धनराशि निकाल ली गई है। हम प्रार्थी भी उक्त धनराशि के उत्तराधिकारी हैl इस मामला संबंधित शिकायत प्रार्थना पत्र हमने जनसुनवाई वेबसाइट पर डाला । जिसकी जांच करने के लिए पुलिस ब्रांच मैनेजर से मिली और पूछताछ की । फिर मैनेजर साहब ने पुलिस को गुमराह किया और बोला कि मेरे पिता श्री चौकट प्रसाद के अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वह वैद्य है । जबकि किसी के मरने के उस व्यक्ति के एटीएम व चेक से पैसे नहीं निकाला जा सकता परंतु बैंक मैनेजर को इससे कोई आपत्ति नहीं है । और तो और यह ट्रांजैक्शन बैंक को बिना सूचित किए किया गया । जबकि मरने के बाद नॉमिनी को भी पैसे निकालने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है । और तो और बैंक मैनेजर का कहना है कि नॉमिनी का व्यक्ति विशेष के मृत्यु के बाद उसका अकाउंट पर मालिकाना हक होता है । अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि आप निम्न बिंदुओं का उत्तर देने का कष्ट करें जिसका उत्तर बैंक मैनेजर द्वारा भ्रामक तरीके से दिया गया है -
1-क्या बैंक मैनेजर को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति विशेष के मृत्यु के बाद उसको बिना सूचित किए एटीएम से पैसे निकाल लिया जाए ।
2-नॉमिनी का राइट क्या होता है क्या वह संपूर्ण एसेत का मालिक हो जाता है ।
3-क्या नॉमिनी बिना बैंक को सूचित किए पैसा निकाल सकता है।
4-क्या उपरोक्त सूचनाएं मैनेजर का दूसरे पक्ष के प्रति मिले होने का संकेत नही है।
5- यदि बैंक मैनेजर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं तो क्या उनके प्रति कार्यवाही किया जाना चाहिए।
इस ईमेल के साथ पुलिस जांच आख्या संलग्न हैl Was this information helpful? |
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