Address: | Ghaziabad, Uttar Pradesh |
सेवा में,
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,
गाज़ियाबाद।
श्रीमान जी,
निवेदन है की प्रार्थी शैलेश कुमार तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी निवासी ग्राम नउवाबाग पोस्ट कोराई तहसील व जिला फतेहपुर उ.प्र. का निवासी है। प्रार्थी का पुत्र आदर्श कुमार तिवारी रोल नं. बी.एम-016012 कोर्स पी.जी.डी.एम.[protected] की पढाई आई.एम.इस. कालेज गाजियाबाद में कर रहा था। दिनांक 02.12.2017 आई.एम.इस. कालेज से कल्चरर प्रोग्राम के बाद समय करीब 07:00 बजे शाम को अपने प्राइवेट रूम नं. बी-10 गौर ग्लोबल क्रासिंग सोसाइटी, गाजियाबाद के लिए अपने दोस्त के साथ बाइक से निकला। बेवसिटी के गेट एन.एच.-24 रोड तक आदर्श का दोस्त बाइक से छोड़ कर बेवसिटी के अंदर चला गया। प्रार्थी का बेटा आदर्श कुमार तिवारी बेवसिटी के गेट के ठीक सामने एन.एच.-24 रोड पर कच्चे/खंडजे पर खड़े होकर टै्पो का इंतजार कर रहा था की अचानक एक डम्पर ट्रक सं. यू.पी.-64टी-2012 के अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए प्रार्थी के लड़के को टक्कर मार दी तथा उसके दोनों पैरो पर अगले पहिये चढ़ा कर लाल कुएं की तरफ भाग गया। प्रार्थी के बेटे ने तुरंत प्रार्थी को फ़ोन द्वारा उक्त दुर्घटना की सूचना दी। प्रार्थी के बेटे आदर्श कुमार तिवारी के दोनों पैरो पर दुर्घटना के कारण गंभीर चोटो के कारण अधिक रक्त श्राव होने के कारण जल्दी ही बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ऑटो चालक मनोज द्वारा कोलंबिया एशिया अस्पताल, गाजियाबाद में दिनांक 02.12.2017 को एम.एल.सी रिपोर्ट 2025/2017 के द्वारा भर्ती कराया गया जहाँ पर प्रार्थी के बेटे के दोनों पैर स्थायी रूप से उसके जीवन को बचाने के लिए काट दिए गए तथा थाना कविनगर को उसी समय सूचना दी गयी। प्रार्थी कोलंबिया अस्पताल सुबह 03.12.2017 को करीब 07:00 बजे पहुँचा। उस समय प्रार्थी का पुत्र आदर्श कुमार तिवारी बेहोश था। दिनांक 04.12.2017 को प्रार्थी को होश आया। प्रार्थी को प्रार्थी के बेटे ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर मौखिक रूप से यू.पी.-64टी-2012 पुनः बताया। प्रार्थी ने थाना कविनगर में दिनांक 04.12.२०१७ को ही तहरीर लिखकर दी थी। थाना कविनगर कार्यालय से प्रार्थी को आश्वासन दिया गया था की वह अपने बेटे का अस्पताल से ईलाज कराये उसकी रिपोर्ट लिखकर गाड़ी चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रार्थी के बेटे का अभी भी ईलाज जारी है परन्तु अब काफी ठीक हो गया है। प्रार्थी ने दुर्घटना की बावत थाना कविनगर में दी गयी तहरीर के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट व की गयी कानूनी कार्यवाही के बारे में दिनांक 23.01.2018 को जानकारी दी गयी तो प्रार्थी को थाना कविनगर में पुलिस द्वारा कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं दी गयी और प्रार्थी को बाहरी जिले का होने के कारण थाने से पुलिसकर्मियों/आधिकारियों द्वारा भगा दिया। दुर्घटना में सलिप्त वाहन के चालक व मालिक को द्वारा पुलिस से साज किया गया जिस कारण प्रार्थी को रिपोर्ट थाना हाजा पर दर्ज नहीं की गयी है। प्रार्थी की रिपोर्ट थाना कविनगर पर दर्ज की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना हैं की थानाध्यक्ष थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद को आदेशित किया जाये कि दिनांक 02.12.2017 को समय करीब 07:00 बजे बेवसिटी के गेट के ठीक सामने एन.एच.-24 रोड पर वाहन सं. यू.पी.-64टी-2012 के अज्ञात चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुर्घटना कारित कर प्रार्थी के बेटे को स्थायी रूप से अपंग करने कि बावत रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करने कि कृपा कि जाये।
दिनांक:-28.01.2018 प्रार्थी
शैलेश कुमार तिवारी पुत्र श्रीनाथ तिवारी
निवासी ग्राम नउवा बाग पोस्ट कोराई तहसील व
जिला फतेहपुर उ.प्र.।
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