Jaipur Development Authority — Regarding safety of House B 351 10B Scheme due to Demolition and Construction work in House No B 352 10B Scheme

Address: B351, 10 B Scheme

उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नानुसार निवेदन है:-
1.मैं मकान नं.बी -351, 10B स्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में रहती हूं।
2.मकान न.बी- 352, 10B स्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर श्री जे पी शर्मा का है। वो अपने वर्तमान मकान को पूर्ण रूप से डिमोलिश करके नये सिरे से बनाना चाहते हैं। जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एवं द्वितीय तल का प्रावधान लिया गया है। हमारे और उनके मकान की लगभग 70 फुट की वाल कामन है, जिसमें से 50 फुट के साथ बेसमेंट प्रोपोज किया गया है और लिफ्ट भी कामन वाल के साथ ही प्रोपोज की गई है।
3.दो तीन दिवस पूर्व उन्होंने अपने वर्तमान मकान के डिमोलिशन का कार्य शुरू किया था। डिमोलिशन के कार्य हेतु Technical guidance / Supervision के लिए कोई भी Architect/ Engineer साईट पर उपलब्ध नहीं था। हमने सुरक्षा की दृष्टि से नगरीय विकास विभाग (Udh department) द्वारा निर्धारित समस्त प्रोटोकॉल अपनाने के लिए और RCC के कार्य के डिटैचमेंट के लिए RCC Cutter एवं RCC Core Cutter का उपयोग करने के लिए कहा था परन्तु RCC slab और RCC Beams के डिटैचमेंट के लिए हैमर और ड्रिल आदि का प्रयोग किया गया जिसमें होने वाले अत्यधिक vibrations की वजह से मेरे मकान में कई जगह cracks आ गए हैं (फोटो संलग्न) और मेरे मकान की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो गया है।
4. डिमोलिशन के कार्य के दौरान ही मेरे मकान में cracks develop हो गए हैं, तो 50 फुट लंबाई में बेसमेंट और लिफ्ट वैल की खुदाई और कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होने पर निस्संदेह यह खतरा और बढ़ेगा क्योंकि हमारे मकान का कंस्ट्रक्शन दोमंजिला है और लगभग 25 वर्ष पुराना है।
5. किसी भी भवन के कंस्ट्रक्शन/डिमोलिशन हेतु नगरीय विकास विभाग (UDH department) द्वारा जारी किए गए नवीन "माडल राजस्थान भवन यदि विनियम -2025" में निर्धारित किए गए मापदंडों की पालना करना अनिवार्य है, जो कि इस कार्य में नहीं की जा रही है।
6. मेरे मकान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निवेदन है कि यदि बेसमेंट बनाने के लिए अनुमति प्रदान कीजाती है तो कामन वाल से न्यूनतम 10 फुट की जगह छोड़ने हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं।

उपरोक्तानुसार मेरे मकान एवं रहवासियों की सुरक्षा के मध्य नज़र यदि बेसमेंट बनाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो कामन वाल से न्यूनतम 10 फुट की जगह छोड़कर बेसमेंट बनाने हेतु निर्देश प्रदान करने और नियमानुसार आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु निवेदन है।
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