| Address: Awas Vikas Colony Amethi |
सेवा में,
अधिशासी अभियंता / संबंधित अधिकारी
विद्युत विभाग
जनपद अमेठी
गौरीगंज(उ.प्र.)
विषय: बिना सहमति लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तत्काल हटाने एवं पोस्टपेड मीटर बहाल करने हेतु विधिक प्रार्थना पत्र.
महोदय,
यह पत्र आपको सूचित करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है कि मैं आपके विभाग का विधिवत पंजीकृत विद्युत उपभोक्ता हूँ। मेरे निवास (नीलम देवी, हमारी आवाज विकास) पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बिना मेरी पूर्व जानकारी एवं लिखित सहमति के जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया तथा अनुचित तरीके से हस्ताक्षर भी करवा लिए गए, जो पूर्णतः अवैध एवं नियमों के विरुद्ध है।
आपको अवगत कराना आवश्यक है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के अनुसार किसी भी उपभोक्ता पर प्रीपेड मीटर थोपना विधि विरुद्ध है, जब तक कि उपभोक्ता स्वयं स्वेच्छा से इसकी लिखित सहमति न दे। आपके विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इसके लिए विभाग पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
अतः आपको इस पत्र के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाता है कि—
मेरे परिसर में लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
पूर्व की भांति पोस्टपेड (सामान्य) मीटर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पुनः स्थापित किया जाए।
इस अवैध कार्यवाही की जांच कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
अन्यथा, मुझे बाध्य होकर इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।
अतः आपसे अपेक्षा है कि इस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए 7 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
धन्यवाद।
भवदीय,
नीलम देवी
आवास विकास कॉलोनी अमेठी
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