National Highways Authority Of India [NHAI] — Illegal and unlawful construction of national highway

आदरणीय महोदय,
चरणस्पर्श ! आपको सादर अवगत करना चाहता हूं की राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ के ग्राम विशुनपुर-हसिलपुर में अनाधिकृत तरीके से भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारीयों द्वारा आपने निजी स्वार्थ एवम कुछ व्यापारीयों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भू-खण्ड का अधिग्रहण किया गया है जिसको रोकना ही न्यायसंगत होगा। महोदय आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहता हूं –
1. यह है की जनपद कन्नौज में राष्ट्रीय राजमार्ग 289.00KM से 356.00KM तक के निर्माण के लिए 3 बार राजपत्र जारी किया गया है प्रथम राजपत्र 3A का प्रकाशन दिनांक 10/09/2017 को (4/6 लेन निर्माण हेतु) किया गया था जिसका बाद में 3D प्रकाशन हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 01/04/2018 में (4/6 लेन का) किया गया था। इसके उपरांत नवीनतम अधिसूचना धारा 3A का प्रकाशन हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 20/8/2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क चौड़ीकरण/4 लेन) में किया गया एवम संशोधित 3D का पुनः प्रकाशन राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क चौड़ीकरण/4 लेन निर्माण हेतु) दिनांक 06/01/2021 में किया गया था जोकि हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. यह है की नवीनतम अधिसूचना की धारा 3 D दिनांक 06/01/2021 के अनुसार जनपद कन्नौज में 4 लेन तक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है तथा इस अधिसूचना के अनुसार संपूर्ण राजस्व ग्राम विशुनपुर--हासिलपुर को अधिग्रहण मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क चौड़ीकरण/4 लेन) के निर्माण का कार्य 3D अधिसूचना दिनांक 06/01/2021 के तहत ग्राम विशुनपुर–हसिलपुर में पूर्ण हो चुका है, एवम (सड़क चौड़ीकरण/4 ) के निर्माण कार्य में 3D अधिसूचना के तहत किसी भी भू-स्वामी की भूमि का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं किया गया है।

3. यह है की जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ के ग्राम विशुनपुर-हासिलपुर में ही परियोजना से हटकर भूमि का अधिग्रहण आपने निजी स्वार्थ एवम कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की नियत से ग्राम विशुनपुर-हसिलपुर में प्रथम 3D प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01/04/2018 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, ग्राम विशुनपुर-हसिलपुर में प्रथम अधिसूचना के तहत कुल 29 गाटा संख्याओं का अधिग्रहण किया जाना था किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारीयों की मिलीभगत से 27 गाटा संख्याओं को छोड़कर केवल 1 व 2 गाटा संख्या का ही अधिग्रहण किया जा रहा है इसमें भी गाटा संख्या 1 व 2 में संपूर्ण भूमि का नही केवल कुछ चुनिंदा भू-स्वामियों की भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। इस भूमि अधिग्रहण से करोड़ों रुपया का अतिरिक्त खर्चे का भार प्राधिकरण एवम भारत सरकार पर पड़ेगा जोकि हमारे प्यारे भारत देश के टैक्स का पैसा है जिसको किसी अन्य निर्माण कार्य में भी उपयोग किया जा सकता है ।

4. यह है की माननीय सुप्रीम कोर्ट के वाद यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डाक्टर कौशाला शेट्टी के वाद में कहा गया है की यदि कोई अधिसूचना निकली जाती है तो उसमे बहुत ही कुशल जानकारों की राय शामिल होती है अर्थात नवीनतम अधिसूचना के अनुसार यदि ग्राम विशुनपुर-हासिलपुर को छोड़ दिया गया है तो उसका अधिग्रहण भूतपूर्व अधिसूचना के अनुसार नही किया जाना चाहिए।
माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा के वाद संजीव कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में नवीनतम अधिसूचना को ही स्वीकार किया गया है
अतः महोदय आप से हाथ जोड़कर विनती करते है की इस भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की कृपा करे
धन्यवाद
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